दुबई से सोना लाना भारतीय यात्रियों के बीच एक सामान्य प्रथा है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ नियम और सीमाएँ हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। इन नियमों का उद्देश्य अवैध तस्करी को रोकना और आर्थिक संतुलन बनाए रखना है।
पुरुष यात्रियों के लिए नियम: पुरुष यात्री दुबई से अधिकतम 20 ग्राम तक के सोने के आभूषण ला सकते हैं, बशर्ते उनकी कुल मूल्य ₹50,000 से अधिक न हो। यह छूट केवल आभूषणों पर लागू होती है; सोने के सिक्के या बिस्किट्स पर नहीं।
महिला यात्रियों के लिए नियम: महिला यात्रियों को 40 ग्राम तक के सोने के आभूषण लाने की अनुमति है, जिसकी कुल मूल्य ₹1,00,000 तक हो सकती है। यह छूट भी केवल आभूषणों पर लागू होती है।
बच्चों के लिए नियम: 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिन्होंने विदेश में एक वर्ष या उससे अधिक समय बिताया है, वे 40 ग्राम तक के सोने के आभूषण बिना शुल्क के ला सकते हैं। यह छूट उपहार या व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी जाती है।

विशेष नियम: यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहा है, तो वह 1 किलोग्राम तक सोना ला सकता है, लेकिन इस पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी। वर्तमान में, कस्टम ड्यूटी की दर 12.5% है, जिसमें 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी शामिल है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- उपरोक्त सभी छूट केवल सोने के आभूषणों पर लागू होती हैं; सोने के सिक्के या बिस्किट्स पर नहीं।
- यदि आप निर्धारित सीमा से अधिक सोना लाते हैं, तो अतिरिक्त सोने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
- सोना लाते समय उचित दस्तावेज़ और बिल रखना आवश्यक है, ताकि कस्टम अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके।
दुबई से सोना लाने से पहले इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर कस्टम ड्यूटी के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए, यात्रा से पहले सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और नियमों का पालन करें।

दुबई से सोना लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और सीमाएँ। जानें पुरुष, महिला और बच्चों के लिए सोना लाने की अधिकतम सीमा और कस्टम ड्यूटी से संबंधित आवश्यक जानकारी।