कर्नाटक सरकार ने 14 दवाओं को ‘घटिया गुणवत्ता’ वाला घोषित किया, सार्वजनिक सेवन से बचने की चेतावनी दी
बेंगलुरु, 25 जून 2025:
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को 14 दवाओं को ‘घटिया गुणवत्ता’ (Substandard) वाला घोषित किया है। ये दवाएं विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित हैं। सरकार ने लोगों को इन दवाओं के सार्वजनिक सेवन से बचने की सख्त चेतावनी दी है।
यह जानकारी समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है।
राज्य के ड्रग कंट्रोल विभाग ने सभी फार्मेसी संचालकों को निर्देश दिया है कि वे इन दवाओं को न तो स्टॉक करें और न ही इनकी बिक्री करें, जब तक कि आगे की जांच पूरी नहीं हो जाती।
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने घटिया दवाओं और कॉस्मेटिक्स पर रोक लगाई, स्टॉक और बिक्री से किया मना
बेंगलुरु:
कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में दवा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, डॉक्टरों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को निर्देश दिया है कि वे हाल ही में ‘घटिया गुणवत्ता’ (substandard) घोषित की गई दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों का स्टॉक न रखें, न ही इनकी बिक्री या उपयोग करें।
यह निर्देश समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है, जिसमें विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी कि इन उत्पादों का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
‘Substandard’ घोषित की गई दवाएं :-
- कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन आईपी (रिंगर-लैक्टेट सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन) — निर्माता: अल्ट्रा लेबोरेट्रीज़ (बैच संख्या: KI124110) और टैम ब्रैन फार्मास्युटिकल्स।
- पोमोल-650 (पेरासिटामोल टैबलेट्स आईपी 650 मिग्रा) — निर्माता: अबान फार्मास्युटिकल्स (बैच संख्या: 13-4536)।
- माइटो क्यू7 सिरप — निर्माता: बायोन थेरेप्यूटिक्स इंडिया (बैच संख्या: CHS-40170)।
ये उन 14 दवाओं में शामिल हैं जिन्हें कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार, 25 जून 2025 को “घटिया गुणवत्ता” (Substandard) घोषित किया है।