दिल्ली में फ्यूल बैन: आज से इन पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए क्यों

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राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तहत आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब से कुछ पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह फैसला बढ़ते वायु प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनज़र लिया गया है।

आज से, यानी 1 जुलाई 2025 से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में अंतिम चरण (End-of-Life – EoL) वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी अधिसूचना के तहत लागू किया गया है।

किन वाहनों को माना गया है End-of-Life?

  • 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन
  • 10 साल पुराने डीजल वाहन

ये वाहन अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं भरवा सकेंगे।

1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों (ELVs) को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए राजधानी के हर पेट्रोल पंप पर CCTV कैमरे और लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, ताकि पुराने वाहनों की पहचान की जा सके और नियम तोड़ने वालों पर निगरानी रखी जा सके।

यह कदम दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि वह इस आदेश को लागू कराने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक विस्तृत प्रवर्तन रणनीति (enforcement strategy) तैयार कर रहा है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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