चुनावी ज्ञान सत्र: निर्वाचन आयोग की पहल से राजनीतिक दल होंगे सशक्त,लगाएंगे चुनावी पाठशाला,राजनीतिक पार्टियों को देगा ‘चुनावी ज्ञान’

Vikash Kumar
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चुनावी ज्ञान सत्र: निर्वाचन आयोग की पहल से राजनीतिक दल होंगे सशक्त

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए ‘चुनावी ज्ञान’ सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना और चुनाव प्रबंधन में उनकी सहभागिता को सुदृढ़ करना है।

मुख्य बिंदु:

  • सत्रों का उद्देश्य: इन सत्रों के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961, और ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
  • आयोजन की योजना: ईसीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था।
  • प्रशिक्षण और संसाधन: ईसीआई ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, हैंडबुक और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, ताकि वे चुनावी प्रक्रिया को समझ सकें और उसमें प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

प्रभाव:

इस पहल से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की चुनावी समझ में वृद्धि होगी, जिससे चुनाव संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। साथ ही, यह कदम लोकतंत्र की मजबूती और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए ‘चुनावी ज्ञान’ सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाना है।

भारत निर्वाचन आयोग: लोकतंत्र की मजबूती में अहम भूमिका

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विभिन्न चुनावों का संचालन करना है। आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है।

आयोग की संरचना:

ईसीआई में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सम्मान और वेतन मिलता है।

निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य:

  • निर्वाचन का संचालन: ईसीआई लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।
  • निर्वाचक नामावली का निर्माण: मतदाताओं की सूची तैयार करना और अद्यतन रखना आयोग की जिम्मेदारी है।
  • राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता: आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
  • निर्वाचन कानूनों का प्रवर्तन: ईसीआई चुनावी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करता है और उल्लंघन पर कार्रवाई करता है।

निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार:

ईसीआई ने समय-समय पर निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

  • इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) का उपयोग: 2004 के लोकसभा चुनाव से EVM का व्यापक उपयोग शुरू किया गया, जिससे मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।
  • वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली: मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा है।
  • राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NVD): 25 जनवरी को NVD के रूप में मनाया जाता है, जिससे मतदाता जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं।

आयोग की चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा:

तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश में, ईसीआई के लिए चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना एक चुनौती है। आयोग साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार और मतदाता गोपनीयता जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भविष्य में, आयोग अधिक समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत चुनावी प्रणाली की दिशा में काम करेगा।

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