बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अवमानना मामले में छह महीने की जेल

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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक अवमानना (Contempt of Court) मामले में छह महीने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अदालत की अवमानना से जुड़े एक पुराने केस में आया है, जिसमें शेख हसीना पर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप था।

शेख हसीना को हाल ही में प्रधानमंत्री पद से हटाया गया था, और अब यह ताजा अदालती फैसला उनके लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।

इस केस में शेख हसीना पर आरोप था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अदालत के एक फैसले की आलोचना की थी, जिसे अदालत ने न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ माना। इसके चलते अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बुधवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने अदालती अवमानना के एक मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है।

इस फैसले को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गोलाम मोर्तुज़ा मोजूमदार ने की।

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने बांग्लादेश के गाइবান्धा जिले के गोबिंदगंज निवासी शकील अकंद बुलबुल को भी अदालती अवमानना के एक मामले में दो महीने की जेल की सजा सुनाई है।

यह पहला मौका है जब अपदस्थ अवामी लीग नेता शेख हसीना को किसी भी मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है, वह भी तब जब उन्होंने 11 महीने पहले पद छोड़ने के बाद देश छोड़ दिया था।

शेख हसीना, जिनके नेतृत्व में लगभग 16 वर्षों तक अवामी लीग सरकार सत्ता में रही, को पिछले वर्ष 5 अगस्त को छात्र आंदोलन के ज़रिये सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद वह देश छोड़कर भारत चली गई थीं

इससे पहले भी ट्राइब्यूनल में शेख हसीना पर जनसंहार (Mass Killings) और जबरन गायब करने (Enforced Disappearances) जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, जो उस छात्र आंदोलन के दौरान कथित रूप से हुए थे।

शेख हसीना को सजा मिलने का मामला 30 अप्रैल को उस समय शुरू हुआ, जब मुख्य अभियोजक (Chief Prosecutor) ने शेख हसीना और शकील आलम बुलबुल के खिलाफ अदालत की अवमानना की शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन को लेकर दिए गए उनके बयानों से जुड़ी हुई थी।

क्या हैं आरोप?

आधिकारिक आरोपों के अनुसार, शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध, हत्या और देशभर में शवों को जलाने जैसे अमानवीय कृत्यों की मास्टरमाइंड बताया गया है। इन घटनाओं को कथित रूप से उनके आदेश पर योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया गया, जिसका मकसद तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटाना था।

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